ITR-1 Form Sahaj: सैलरी और पेंशन पाने वालो के लिए सहज फॉर्म मिनटों में ऐसे भरे इनकम टैक्स रिटर्न

ITR-1 Form Sahaj: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का मौसम शुरू हो चुका है और सैलरी या पेंशन पाने वाले लोगों के लिए ITR-1 Form Sahaj इस बार भी सबसे आसान विकल्प बनकर सामने आया है।

वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर विभाग ने सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं और ITR-1 फॉर्म को खास तौर पर सीमित आय वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्या है ITR-1 Form Sahaj

ITR-1 जिसे आम बोलचाल में ‘सहज फॉर्म’ कहा जाता है एक सिंगल पेज का सरल टैक्स रिटर्न फॉर्म है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख या उससे कम है और जो सैलरी, पेंशन, ब्याज या एक हाउस प्रॉपर्टी से आय प्राप्त करते हैं।

कौन भर सकता है ITR-1 Form Sahaj

आप यह फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी आय निम्नलिखित स्रोतों से है:

  • एक या अधिक नियोक्ताओं से मिलने वाली सैलरी या पेंशन
  • केवल एक मकान से मिलने वाला किराया
  • बैंक, FD या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज
  • ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) (Section 112A के तहत)
  • जीवनसाथी या नाबालिग बच्चों की आय को जोड़कर, यदि वह इन्हीं दायरे में हो

महत्वपूर्ण: पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है अन्यथा आपका ITR अमान्य माना जाएगा।

कौन नहीं भर सकता ITR-1 फॉर्म

आप ITR-1 Form Sahaj नहीं भर सकते यदि:

  • आपकी आय ₹50 लाख से अधिक है
  • आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं
  • आप NRI या RNOR (Residents Not Ordinarily Resident) हैं
  • आपकी आय दो या अधिक हाउस प्रॉपर्टी, लॉटरी/सट्टा, 1.25 लाख से अधिक LTCG या किसी व्यापार/फ्रीलांसिंग से है
  • आपकी आय क्रिप्टो, विदेशी संपत्ति या ESOP डिफर्ड टैक्स से है
  • आपने Section 194N के तहत TDS कटवाया हो

ITR-1 Form Sahaj में क्या बदलाव हुए हैं इस बार

असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं:

  • अब ₹1.25 लाख तक का LTCG भी इसमें शामिल किया जा सकता है
  • 80C से 80U तक की छूट के लिए ड्रॉपडाउन मेन्यू जोड़ा गया है
  • Section 89A के तहत विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट की रिपोर्टिंग शामिल
  • अब केवल वैध 12-अंकों का आधार ही मान्य होगा, आधार एनरोलमेंट ID हटाई गई है
  • TDS के सेक्शन की स्पष्ट जानकारी देने के लिए नया कॉलम जोड़ा गया है

ITR-1 भरने के लिए जरूरी दस्तावेज

फॉर्म भरने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:

  • सभी नियोक्ताओं से मिला फॉर्म 16
  • फॉर्म 26AS (TDS जानकारी के लिए)
  • निवेश प्रमाण जैसे 80C, 80D, HRA आदि की रसीदें
  • पैन कार्ड और आधार कार्ड
  • बैंक ब्याज डिटेल्स

ITR-1 Form Sahaj का फॉर्मेट

  • Part A – व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, पैन, आधार आदि)
  • Part B – कुल सकल आय की जानकारी
  • Part C – डिडक्शन्स और कर योग्य आय
  • Part D – टैक्स कैलकुलेशन
  • Part E – बैंक और अन्य डिटेल्स
  • Schedule IT – अग्रिम या स्व-मूल्यांकन टैक्स
  • Schedule TDS – स्रोत पर कटे टैक्स की जानकारी
  • Verification Section – प्रमाणन

ITR-1 Form Sahaj कैसे भरें ऑनलाइन स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

स्टेप 2: लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं

स्टेप 3: e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return चुनें

स्टेप 4: असेसमेंट ईयर 2025-26 और Filing Mode “Online” चुनें

स्टेप 5: इसके बाद “Start New Filing” पर क्लिक करें

स्टेप 6: अब Individual या HUF स्टेटस चुनें

स्टेप 7: ITR-1 फॉर्म सेलेक्ट करें और “Let’s Get Started” दबाएं

स्टेप 8: फाइलिंग का कारण चुनें – जैसे ‘Original’ या ‘Revised Return’

स्टेप 9: इन 5 सेक्शन को भरें: Personal Info, Gross Total Income, Total Deductions, Tax Paid, Total Tax Liability

स्टेप 10: अंत में सभी डिटेल्स को चेक करें वैलिडेट करें और ई-वेरिफिकेशन करें OTP या आधार के जरिए।

अगर आपकी सालाना आय ₹50 लाख से कम है और आय के स्रोत सीमित हैं तो ITR-1 Form Sahaj आपके लिए सबसे उपयुक्त और आसान विकल्प है।

समय पर और सही जानकारी के साथ टैक्स रिटर्न फाइल करके न सिर्फ आप नियमों का पालन करते हैं बल्कि भविष्य में किसी भी परेशानी से भी बचते हैं।

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