ITR-1 Form Sahaj: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने का मौसम शुरू हो चुका है और सैलरी या पेंशन पाने वाले लोगों के लिए ITR-1 Form Sahaj इस बार भी सबसे आसान विकल्प बनकर सामने आया है।
वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आयकर विभाग ने सभी फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं और ITR-1 फॉर्म को खास तौर पर सीमित आय वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
क्या है ITR-1 Form Sahaj
ITR-1 जिसे आम बोलचाल में ‘सहज फॉर्म’ कहा जाता है एक सिंगल पेज का सरल टैक्स रिटर्न फॉर्म है। यह उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख या उससे कम है और जो सैलरी, पेंशन, ब्याज या एक हाउस प्रॉपर्टी से आय प्राप्त करते हैं।
कौन भर सकता है ITR-1 Form Sahaj
आप यह फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी आय निम्नलिखित स्रोतों से है:
- एक या अधिक नियोक्ताओं से मिलने वाली सैलरी या पेंशन
- केवल एक मकान से मिलने वाला किराया
- बैंक, FD या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज
- ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) (Section 112A के तहत)
- जीवनसाथी या नाबालिग बच्चों की आय को जोड़कर, यदि वह इन्हीं दायरे में हो
महत्वपूर्ण: पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है अन्यथा आपका ITR अमान्य माना जाएगा।
कौन नहीं भर सकता ITR-1 फॉर्म
आप ITR-1 Form Sahaj नहीं भर सकते यदि:
- आपकी आय ₹50 लाख से अधिक है
- आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं
- आप NRI या RNOR (Residents Not Ordinarily Resident) हैं
- आपकी आय दो या अधिक हाउस प्रॉपर्टी, लॉटरी/सट्टा, 1.25 लाख से अधिक LTCG या किसी व्यापार/फ्रीलांसिंग से है
- आपकी आय क्रिप्टो, विदेशी संपत्ति या ESOP डिफर्ड टैक्स से है
- आपने Section 194N के तहत TDS कटवाया हो
ITR-1 Form Sahaj में क्या बदलाव हुए हैं इस बार
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं:
- अब ₹1.25 लाख तक का LTCG भी इसमें शामिल किया जा सकता है
- 80C से 80U तक की छूट के लिए ड्रॉपडाउन मेन्यू जोड़ा गया है
- Section 89A के तहत विदेशी रिटायरमेंट अकाउंट की रिपोर्टिंग शामिल
- अब केवल वैध 12-अंकों का आधार ही मान्य होगा, आधार एनरोलमेंट ID हटाई गई है
- TDS के सेक्शन की स्पष्ट जानकारी देने के लिए नया कॉलम जोड़ा गया है
ITR-1 भरने के लिए जरूरी दस्तावेज
फॉर्म भरने से पहले ये दस्तावेज़ तैयार रखें:
- सभी नियोक्ताओं से मिला फॉर्म 16
- फॉर्म 26AS (TDS जानकारी के लिए)
- निवेश प्रमाण जैसे 80C, 80D, HRA आदि की रसीदें
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
- बैंक ब्याज डिटेल्स
ITR-1 Form Sahaj का फॉर्मेट
- Part A – व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, पैन, आधार आदि)
- Part B – कुल सकल आय की जानकारी
- Part C – डिडक्शन्स और कर योग्य आय
- Part D – टैक्स कैलकुलेशन
- Part E – बैंक और अन्य डिटेल्स
- Schedule IT – अग्रिम या स्व-मूल्यांकन टैक्स
- Schedule TDS – स्रोत पर कटे टैक्स की जानकारी
- Verification Section – प्रमाणन
ITR-1 Form Sahaj कैसे भरें ऑनलाइन स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
स्टेप 2: लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
स्टेप 3: e-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return चुनें
स्टेप 4: असेसमेंट ईयर 2025-26 और Filing Mode “Online” चुनें
स्टेप 5: इसके बाद “Start New Filing” पर क्लिक करें
स्टेप 6: अब Individual या HUF स्टेटस चुनें
स्टेप 7: ITR-1 फॉर्म सेलेक्ट करें और “Let’s Get Started” दबाएं
स्टेप 8: फाइलिंग का कारण चुनें – जैसे ‘Original’ या ‘Revised Return’
स्टेप 9: इन 5 सेक्शन को भरें: Personal Info, Gross Total Income, Total Deductions, Tax Paid, Total Tax Liability
स्टेप 10: अंत में सभी डिटेल्स को चेक करें वैलिडेट करें और ई-वेरिफिकेशन करें OTP या आधार के जरिए।
अगर आपकी सालाना आय ₹50 लाख से कम है और आय के स्रोत सीमित हैं तो ITR-1 Form Sahaj आपके लिए सबसे उपयुक्त और आसान विकल्प है।
समय पर और सही जानकारी के साथ टैक्स रिटर्न फाइल करके न सिर्फ आप नियमों का पालन करते हैं बल्कि भविष्य में किसी भी परेशानी से भी बचते हैं।
Learn More: PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: सरकार दे रही है हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त, जानिए कैसे करें आवेदन