PAN Cancellation: भारत में वित्तीय लेनदेन से जुड़ा लगभग हर काम पैन कार्ड (PAN Card) के बिना पूरा नहीं हो सकता। चाहे वह इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना हो या निवेश करना हो, पैन कार्ड देना अनिवार्य होता है।
पैन कार्ड की वजह से सरकार हर व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार को ट्रैक करती है। इसलिए पैन कार्ड का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति गुजर जाए तो उसके पैन कार्ड का क्या होगा? क्या उसे भी रद्द किया जाना चाहिए? जवाब है हां, खासकर मृतक के पैन कार्ड को कैंसिल कराना बहुत जरूरी है।
इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि PAN Cancellation क्यों जरूरी है, इसे कैसे कराएं और किन किन स्थितियों में पैन कार्ड कैंसिल करना चाहिए।
मृतक का पैन कार्ड कैंसिल करना क्यों जरूरी है
जब कोई व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला जाता है तो उसके नाम पर जारी सभी दस्तावेजों को सक्रिय रखना एक जोखिम भरी बात हो सकती है। पैन कार्ड भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
अगर मृतक के पैन कार्ड को कैंसिल नहीं किया गया तो इसके कई गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं।
जैसे कि किसी गलत व्यक्ति द्वारा उस पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर टैक्स धोखाधड़ी की जा सकती है, अवैध लेनदेन हो सकता है या पहचान का दुरुपयोग हो सकता है। इससे मृतक के परिवार को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
यही वजह है कि मृतक के पैन कार्ड को सिरे से बंद कराना यानी PAN Cancellation करना परिजनों के लिए एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी हो जाती है।
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पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए
पैन कार्ड को कैंसिल करवाने के लिए कुछ जरूरी कागजात आपके पास होने चाहिए। ये कागजात इस प्रक्रिया को आसान और सही बनाते हैं।
सबसे पहले आपके पास मृतक का पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह मौत की आधिकारिक पुष्टि करता है।
इसके अलावा आपको एक प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र भी लिखना होगा जिसमें कैंसिल कराने का कारण बताया गया हो।
कानूनी वारिस का पैन कार्ड और पहचान पत्र भी साथ में जमा करना होता है ताकि ये साबित हो सके कि आप ही मृतक के निकट संबंधी हैं और इसके लिए जिम्मेदार हैं।
इसके अलावा आधार कार्ड, वसीयत या किसी भी अन्य प्रमाण पत्र जो मृतक के साथ आपके संबंध को साबित करें भी जरूरी हो सकते हैं।
PAN Cancellation कैसे करें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया
पैन कार्ड कैंसिलेशन के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑफलाइन तरीके में आपको एक आवेदन पत्र बनाना होता है जिसमें मृतक का नाम, मौत की तारीख, पैन कार्ड रद्द कराने की वजह और मृतक की अन्य जानकारी दी जाती है। इस आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है।
फिर यह आवेदन और दस्तावेज़ आपके इलाके के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर (AO) के पास जमा करवाने होते हैं।
वहीं ऑनलाइन पैन कैंसिलेशन के लिए आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या यूआईटीएसएल पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां आपको संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
किन हालातों में पैन कार्ड कैंसिल कराना चाहिए
सिर्फ मृतक के पैन कार्ड को ही नहीं बल्कि कुछ अन्य परिस्थितियों में भी पैन कार्ड को कैंसिल या डिएक्टिवेट कराना जरूरी हो सकता है।
अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर स्थायी रूप से विदेश चला जाता है, तो उसे भी अपने पैन कार्ड को सही प्रक्रिया से कैंसिल कराना चाहिए।
इसके अलावा कभी-कभी इनकम टैक्स विभाग की गलती से किसी व्यक्ति को दो पैन कार्ड जारी हो जाते हैं। ऐसे में डुप्लीकेट कार्ड को कैंसिल करना पड़ता है।
अगर पैन कार्ड में कोई गलत जानकारी दर्ज हो गई हो तो भी उस कार्ड को कैंसिल कराकर सही जानकारी वाला नया पैन कार्ड बनवाना बेहतर होता है।
PAN Cancellation के बाद क्या सावधानियां रखें
पैन कार्ड कैंसिल कराने के बाद यह जरूरी है कि आप इसकी पुष्टि कर लें कि कार्ड रद्द हो चुका है। इससे आगे कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।
परिवार के सदस्यों को भी इस प्रक्रिया की जानकारी देनी चाहिए ताकि वे भी सावधान रहें।
पैन कार्ड है जरूरी दस्तावेज
भारत में पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय पहचान का एक अहम हिस्सा है। इसलिए इसका सही और जिम्मेदाराना उपयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
PAN Cancellation सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मृतक के प्रति सम्मान और भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाव का जरिया है।
इसलिए अगर आपके परिवार में किसी ने दुनिया छोड़ी है तो मृतक का पैन कार्ड कैंसिल कराना न भूलें। साथ ही, अगर आप भारत छोड़कर जा रहे हैं या किसी अन्य वजह से कार्ड रद्द करने की जरूरत हो, तो भी इसे जरूर पूरा करें।
इस तरह छोटी सी सावधानी आपके लिए बड़े आर्थिक और कानूनी झंझटों से बचाव कर सकती है।
अगर आपको पैन कार्ड कैंसिलेशन से जुड़ी और कोई जानकारी चाहिए या मदद चाहिए, तो आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं या अपने नजदीकी टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं।
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