
विकलांग पेंशन लिस्ट 2024-25: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना (viklang pension yojana) दिव्यांगजनों के जीवन को सहारा देने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हर महीने ₹1,000 की पेंशन दी जाती है। यह योजना दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के अंतर्गत आती है।
यदि आप एक दिव्यांग है और दिव्यांग योजना का लाभ ले रहे है। लेकिन आपका नाम विकलांग पेंशन लिस्ट में शामिल है या नही इस बारे में जानना चाहते है। तो आप ऑनलाइन माध्यम से विकलांग पेंशन लिस्ट चेक कर सकते है।
दोस्तों आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताने वाले है की विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें। इसके अलावा उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है विकलांग पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी देगे।
विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन है पात्र?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह सीमा ₹56,460 है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
विकलांग पेंशन लिस्ट 2024-25 क्या है?
यह सूची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे यह पता चलता है कि किस जिले और गांव में कितने लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अभी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। लेकिन लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो मान लीजिए इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा।
विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना में आपने अपना आवेदन नही करवाया है। तो नीचे बताये गए स्टेप फ़ॉलो करके आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ ले सकते है।
स्टेप 1: सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना है।
स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर “विकलांग पेंशन योजना” वाली लिंक पर क्लिक करना है।
स्टेप 3: इसके बाद “नया आवेदन करें” या “पंजीकरण करें” वाले ओप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन होगा जिसमे अपना नाम, पता, आय, दिव्यांगता प्रतिशत और अन्य व्यक्तिगत विवरण भरें
स्टेप 5: इसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें जैसे कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी) और बैंक खाता विवरण आदि।
स्टेप 6: अब फॉर्म को अच्छे से भर लेने के बाद ध्यानपूर्वक जांच ले।
स्टेप 7: अंत में फॉर्म सबमिट करे और आवेदन जमा होने के बाद रसीद प्राप्त करें जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इस रसीद को अपने पास सुरक्षित संभाल के रखे।
यदि आपको चाहे तो ऑफलाइन मोड़ से भी आवेदन कर सकते है। जिसके बारे में हमने आगे विस्तृत जानकारी दी है।
विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन कैसे करें आवेदन?
विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन नीचे दिए गए तरीके से किया जा सकता है।
स्टेप 1: अपने जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाना है।
स्टेप 2: वहां से विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
स्टेप 3: फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अटेच कर ले।
स्टेप 4: अब भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
स्टेप 5: फॉर्म जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें, जिसमें आपके आवेदन का स्टेटस ट्रैक करने की जानकारी होगी।
विकलांग पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज?
विकलांग पेंशन योजना के लिए नीचे दिए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेगे।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या उससे अधिक दिव्यांगता)
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?
विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम चेक करने के लिए नीचे बताये गए स्टेप फ़ॉलो करें।
स्टेप 1: सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना है।

स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर “विकलांग पेंशन योजना” या “दिव्यांग पेंशन योजना” वाला लिंक सर्च करके क्लिक करना है।
स्टेप 3: इसके बाद “पेंशन लाभार्थी विवरण” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अब लिस्ट देखने के लिए आपको योजना का संबंधित वर्ष, अपना जिला, तहसील और गांव/ब्लॉक का चयन करना होगा।
स्टेप 5: सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 6: इतना करते ही स्क्रीन पर पेंशन लिस्ट जारी हो जाएगी।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
सवाल 1: विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम चेक करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
जवाब: लिस्ट में नाम चेक करने के लिए पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर, या अन्य पहचान विवरण जैसे नाम, जिला, और गांव की जानकारी आवश्यक होती है
सवाल 2: अगर विकलांग पेंशन लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
जवाब: यदि लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप अपने दस्तावेजों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपने आवेदन प्रक्रिया सही ढंग से पूरी की है। इसके बाद, जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें या वेबसाइट पर दोबारा आवेदन की स्थिति जांचें।
सवाल 3: विकलांग पेंशन लिस्ट को कहां से डाउनलोड किया जा सकता है?
जवाब: आप उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से विकलांग पेंशन लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
सवाल 4: विकलांग पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है?
जवाब: इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलता है जो 40% या उससे अधिक दिव्यांगता के प्रमाण के साथ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, और जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 से अधिक नहीं है।
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