[caption id="attachment_10526" align="aligncenter" width="1200"]palanhar scheme yojana palanhar scheme yojana[/caption] दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाले है जो विकलांग आश्रति बच्चों के लिए वरदानरूप योजना मानी जाती है। इस योजना को विकलांग पालनहार योजना कहा जाता है। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग आश्रित, गरीब और अनाथ बच्चों के लाभ के लिए पालनहार योजना चलाई जा रही है। जिन बच्चो के मातापिता नहीं है यानी की बच्चों का कोई पालनहार नही है ऐसे बच्चों सरकार की तरफ से हर महीने 1000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है। आइये इस पालनहार योजना के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी देते है।

विकलांग पालनहार योजना की जानकारी

योजना का नाम पालनहार योजना
आर्टिकल का नाम विकलांग पालनहार योजना
आयु सीमा 18 वर्ष तक
मासिक सहायता राशि 1000 रुपये प्रति माह
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
लाभार्थी आश्रित, गरीब और अनाथ बच्चे
 

क्या है पालनहार योजना

दरअसल पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। जिन बच्चों के मातापिता नही है जो बच्चे किसी पर आश्रित है और गरीब परिवार के बच्चे है ऐसे बच्चों के लाभ के लिए यह योजना चल रही है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, पढाई, वस्त्र आदि के लिए सरकार की तरफ से हर महीने 1000 रूपये सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ बालक और बालिका दोनों को ही मिलता है।

पालनहार योजना के लिए पात्रता

पालनहार योजना में कुछ पात्रता तय की गई है। जो कुछ इस प्रकार होने वाली है। उपरोक्त पात्रता होने पर पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से कम है और वह मूल राजस्थान के निवासी है तब पालनहार योजना का लाभ दिया जायेगा।

पालनहार योजना का लाभ

अगर बात की जाए इस योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में तो आश्रित बच्चे को 0-6 वर्ष की आयु तक 500 रूपये हर महीने सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है इसके बाद स्कूल प्रवेश लेने पर 6-18 वर्ष की आयु तक 1000 रूपये हर महीने सरकार की तरफ से दिए जाएगे। इसके अलावा वस्त्र, जूते, स्वेटर आदि के खर्चो के हर साल अतिरिक्त 2000 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।

पालनहार योजना जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। जो कुछ इस प्रकार है। पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए उपरोक्त दस्तावेज होने जरूरी है।

पालनहार योजना आवेदन प्रकिया

पालनहार योजना के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी ईमित्र पर संपर्क करे या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते है तो संबंधित जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संपर्क करें। हमने पालनहार योजना की पीडीएफ लिंक और आधिकारिक वेबसाइट का लिंक नीचे प्रदान किया है।

विकलांग पालनहार योजना लिंक

पालनहार योजना के लिए आवेदन लिंक: CLICK HERE पालनहार योजना का स्टेटस चेक: CLICK HERE पालनहार योजना पीडीएफ: CLICK HERE इसे भी पढ़े: विकलांग पेंशन लिस्ट 2024-25: विकलांग पेंशन www.swavlambancard.gov.in लिस्ट में नाम कैसे चेक करें