न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स के स्लैब / New Tax Regime Calculation
न्यू टैक्स रिजीम के तहत 0 से 4 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। 4 से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5% टैक्स लागू होता है। 8 से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10% टैक्स लगाया जाता है। जब आपकी कमाई 24 लाख रुपये से ज्यादा हो तो आपको 30% टैक्स देना होता है।12.75 लाख तक टैक्स फ्री कैसे?
इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत करदाताओं को टैक्स रिबेट मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में यह रिबेट 12,500 रुपये तक की थी, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में यह बढ़कर 60,000 रुपये हो गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी टैक्स देनदारी 60,000 रुपये से कम है, तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। अब इस बात को और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपकी 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई है तो इसे कैसे टैक्स फ्री किया जा सकता है आइए जानते हैं:कैसे होती है टैक्स की गणना? / New Tax Regime Calculation
- 0-4 लाख रुपये तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता।
- 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5% टैक्स लगता है, यानी 20,000 रुपये।
- 8 लाख से 12 लाख रुपये तक की कमाई पर 10% टैक्स लगता है, यानी 40,000 रुपये।
कैसे मिलेगा टैक्स रिबेट का बेनेफिट्स
टैक्स रिबेट का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा। इनकम टैक्स सेक्शन 87A के तहत यह रिबेट मिलती है। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना होता है। यह रिटर्न ऑनलाइन या टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से भरा जा सकता है।Learn More: APAAR ID Card: स्टूडेंट्स के लिए APAAR ID कार्ड क्यों है जरूरी और इसे कैसे बनवाये, जानें फायदे एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
